सूरजपुर/राज्य में उद्यानिकी फसलों में पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना अंतर्गत मौसम रबी वर्ष 2024-25 के क्रियान्वयन हेतु छ.ग. शासन कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। जिसके अंतर्गत जिले में अधिसूचित फसलें टमाटर (बीमित राशि-120000, प्रीमियम राशि-6000), बैगन (बीमित राशि-77000, प्रीमियम राशि-3850), फूलगोभी (बीमित राशि-70000 प्रीमियम राशि-3500), पत्ता गोभी (बीमित राशि-70000, प्रीमियम राशि-3500), प्याज (बीमित राशि-80000, प्रीमियम राशि-4000), एवं आलू (बीमित राशि-120000 प्रीमियम राशि-6000)), है। योजना के क्रियान्वयन के लिए राजस्व निरीक्षक मण्डल को बीमा इकाई बनाया गया है एवं किसानो को बीमा हेतु कास्त के लिए निर्धारित ऋणमान (बीमित राशि) का 5 प्रतिशत प्रीमियम के रूप में देना होगा। इन सभी फसलों के जोखिम अवधि- 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 है। इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के प्रतिकूल मौसम जैसे अधिक वर्षा, कम वर्षा, बेमौसम वर्षा, अधिक तापमान, कम तापमान, बीमारी अनुकूल मौसम, वायु गति से होने वाली फसलों की क्षति के नुकसान का आकलन स्वचालित मौसम केंद्र द्वारा किया जावेगा।
स्थानीय आपदा ओलावृष्टि एवं पाला की स्थिति में कृषक इसकी सूचना सीधे बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर 1800-419-0344 पर या लिखित रुप से 72 घंटों के भीतर बीमा कंपनी संबंधित बैंक, स्थानीय उद्यानिकी विभाग/जिला अधिकारी को बीमित फसल के ब्यौरे, क्षति की मात्रा तथा क्षति का कारण सहित सूचित करेगा।
सभी ऋणी एवं अऋणी कृषक जो भी उद्यानिकी फसलें ले रहे है। 31 दिसंबर 2024 तक लोकसेवा केन्द्र, बैंक शाखा, सहकारी समिति कंपनी के प्रतिनिधि के माध्यम से बीमा करा सकते है। ऋणी कृषक अपने सहकारी, ग्रामीण, वाणिज्यिक बैंक की शाखाओं से संपर्क कर नामांकन करा सकतें है, एवं अऋणी कृषक नक्शा, खसरा एवं पासबुक की प्रति एवं क्षेत्र बुवाई प्रमाण पत्र या बुवाई के आशय का स्वघोषणा पत्र जो क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी/ग्रा.उ.वी. अधिकारी द्वारा सत्यापित हो जमा कर नामांकन करा सकते है।
जिले में फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को अधिकृत किया गया हैं।