’’गुरू घासीदास जयंती’’ पर शुष्क दिवस घोषित
सूरजपुर/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री एस जयवर्धन द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 एवं उसके अधीन बनाये गये छत्तीसगढ़ आबकारी देशी, विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम 2018 के अन्तर्गत शासन द्वारा जारी निर्देश वर्ष 2024-25 नियम के अनुसार 18 दिसंबर (गुरू घासीदास जयंती) के उपलक्ष्य में एक दिवस का शुष्क दिवस रखे जाने के प्रावधान अनुसार को शुष्क दिवस घोषित किया गया है।